प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जिसे हम PMAY-U के नाम से जानते हैं, का उद्देश्य है “Housing for All by 2029” अर्थात 2029 तक सभी शहरी परिवारों को सस्ते और स्थायी आवास प्रदान करना। इस योजना का नया चरण, PMAY-U 2.0, सितंबर 2024 में आरंभ हुआ और यह 31 अगस्त 2029 तक प्रभावी रहेगा।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के शहरी परिवारों को घर उपलब्ध कराना
- विशेष रूप से भूमिहीन, समाज‑वंचित (SC/ST/OBC), विकलांगों, विधवा आदि को प्राथमिकता देना PM Awas Yojana
- निर्माण, क्रय या किराए पर सस्ती और सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के घरों की सुनिश्चितता
- लक्ष्य: अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना
2. मुख्य घटक (Components)
PMAY-U 2.0 चार मुख्य घटकों के माध्यम से लागू होती है:
- लाभार्थी-नेतृत्वित निर्माण (BLC)पात्र EWS परिवारों को अपनी भूमि पर घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- Affordable Housing in Partnership (AHP)
- सार्वजनिक और निजी निर्माण कंपनियों के सहयोग से भूमिहीन EWS परिवारों को घर मुहैया कराया जाता है।
- लाभार्थियों को रिडीमेबल वाउचर प्रदान किए जाते हैं।इन-सिटू झुग्गी पुनर्विकास (ISSR)झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्विकास योजनाएँ—प्रति घर ₹1 लाख की सहायता।
- In-Situ Slum Redevelopment (ISSR)
- झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए पुनर्विकास योजनाएँ—प्रत्येक घर को ₹1 लाख की सहायता
- Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)
- EWS/LIG पर 6.5%, MIG-I पर 4%, MIG-II पर 3% ब्याज में छूट, ₹6–12 लाख के ऋण पर 20 वर्ष तक
3.पात्रता प्रधानमंत्री आवास(Eligibility)
- परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी स्थायी मकान नहीं होना चाहिए
- वार्षिक आय सीमा:
- EWS: ₹3 लाख तक
- LIG: ₹3–6 लाख
- MIG-I: ₹6–9 लाख
- MIG-II: (PMAY-U 2.0 में शामिल) ₹9–12 लाख
- भूमिहीन/झुग्गीवासियों को प्राथमिकता दी जाती है
- विशेष समूह (विधवा, दिव्यांग, वृद्ध, महिलाओं का नेतृत्व) को वरीयता प्रदान की जाती है
- PM Awas Yojanaपात्र परिवार EWS/LIG/MIG श्रेणियों में होना चाहिए
सब्सिडी एवं प्रोत्साहन
- घरेलू निर्माण सहायता (BLC/AHP)सरकार से ₹2.5 लाख प्रति घर
- टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए ₹1,000/m² प्रोत्साहन + अतिरिक्त केंद्रीय/राज्य अनुदान।CLRSS ब्याज सब्सिडी
- EWS‑LIG: 6.5%, MIG‑I: 4%, MIG‑II: 3%PM Awas Yojana
- झुग्गी पुनर्विकास पर ₹1 लाख प्रति घरकुल निवेश और साझेदारीकेंद्र का बजट – ₹2.30 लाख करोड़ सब्सिडी + पूंजी निवेश ₹10 लाख करोड़विभिन्न राज्य/क्षेत्रों में लागत साझेदारी: 60:40, 90:10 या 100:0
कार्यान्वयन और निगरानी
कार्यान्वयन राज्यों/यूटी और आवास वित्त कंपनियों, HUDCO, NHB, SBI जैसे PLIs द्वारा निर्णय निर्माण प्रणालियाँसंचालन:वास्तविक समय आधारित MIS मॉनिटरिंग।लाभ सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफरCSMC (नियंत्रण समिति) द्वारा आवास परियोजनाओं को स्वीकृति; हाल ही में कई राज्यों में 2.35 लाख घरों को स्वीकृत किया गया।
CSMC (नियंत्रण समिति) ने आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी है; हाल ही में कई राज्यों में 2.35 लाख घरों को स्वीकृति मिली है।ओडिशा में 43 परियोजनाओं के लिए 3,949 इकाइयों को मंजूरी दी गई है – ₹256 करोड़ का निवेश किया गया है।योजना की समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया है ताकि लंबित परियोजनाएं पूरी हो सकें।
आवेदन प्रक्रिया (Step-by-step)
तैयारी
आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण, भूमि की जानकारी, जाति/विशेष श्रेणी का प्रमाण आदि।
ऑनलाइन आवेदन
- आधिकारिक पोर्टल (pmaymis.gov.in) पर PMAY-U 2.0 हेडर में जाकर लॉगिन या रजिस्टर करें।
- कृपया अपने व्यक्तिगत विवरण,
- आय और वर्तमान आवास स्थिति भरें।उचित घटक (BLC, AHP, CLSS, ISSR) का चयन करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन प्रस्तुत करें।
वैरिफिकेशन
स्थानीय नगर निगम/ULB द्वारा फील्ड सत्यापन किया जाता है।SECC डाटा, भूमि स्वामित्व, और आय का सत्यापन किया जाता है।
स्वीकृति और राशि
यदि पात्रता सिद्ध होती है, तो CSMC/ULB/PLI द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।लाभार्थी को सीधे उनके बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि और ब्याज सब्सिडी भेजी जाती है।
निर्माण या ऋण
BLC/AHP/ISSR: निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करें; सरकार का योगदान किस्तों में वितरित किया जाएगा।CLSS: चयनित योग्य होम लोन के लिए बैंक से संपर्क करें; ब्याज सब्सिडी बैंक द्वारा loan के साथ प्रदान की जाती है।
निगरानी निर्माण की प्रगति
MIS और Geo-tagging के माध्यम से ट्रैक की जाती है।सर्टिफ़िकेट जारी होने और निर्माण पूरा होने पर अंतिम किश्त नकद में मिलती है।
प्रमुख लाभ और प्रभाव
PMAY-U 2.0 के तहत 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।नौ राज्यों में अब तक 2.35 लाख घरों को स्वीकृति मिल चुकी है; 7 लाख से अधिक स्वीकृत हो चुके हैं।महाराष्ट्र का कहना है कि वह योजना के 100% लक्ष्य को पूरा करने के बहुत करीब है, 30 लाख बेघर लोगों को आवास प्रदान किया जा रहा है।छत्तीसगढ़ में 110 लाभार्थियों को पक्के मकान की चाबी सौंपकर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाया गया
समयसीमा और अपडेट्स
PMAY-U 2.0 की प्रारंभिक अवधि: 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2029 तकMagicBricks।परियोजना को पूरा करने की समयसीमा सभी स्वीकृत घरों के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है।योजना को समय-समय पर राज्यों के अनुमोदन और केंद्रीय निधि प्रवाह से गति मिलने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
PMAY-U 2.0 एक स्पष्ट, समर्पित और सुव्यवस्थित योजना है जिसमें बीएलसी, AHP, ISSR और CLSS जैसे व्यापक घटक शामिल हैं। यह न केवल आवास की कमी को पूरा करती है, बल्कि सामाजिक न्याय, वित्तीय समावेशन, तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है।यदि आप या कोई परिचित इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं, तो नीचे दिया गया स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन और आधिकारिक पोर्टल पर तुरंत आवेदन करना उचित रहेगा।
आवेदन लिंक और हेल्पलाइनआधिकारिक पोर्टल:
pmaymis.gov.in → PMAY-U 2.0 सेक्शनCSMC और MoHUA संपर्क: निर्मान भवन, नई दिल्ली; फोन: 011-23063285,011-23060484